Jan Sahyog Self Care Team
जन सहयोग सेल्फ केयर टीम

जन सहयोग सेल्फ केयर टीम(JSSCT)

आधिकारिक नियमावली एवं संस्थागत दिशानिर्देश

नियमावली (Rules & Regulations)

जन सहयोग सेल्फ केयर टीम(JSSCT) - उत्तर प्रदेश

1. परिचय

जन सहयोग सेल्फ केयर टीम(JSSCT) एक सामाजिक एवं जनहितकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को सहयोग, सुरक्षा एवं पारस्परिक सहभागिता के माध्यम से सशक्त बनाना है। संस्था विभिन्न सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन निर्धारित नियमों एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार करती है।

2. सदस्यता की पात्रता

  1. केवल 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु के व्यक्ति सदस्य बनने के पात्र होंगे।
  2. सदस्यता की वैधता अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक रहेगी।
  3. आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
  4. पंजीकरण के समय आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3. पंजीकरण प्रक्रिया

  1. सदस्यता केवल अधिकृत JSSCT सेवा केंद्र अथवा आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी।
  2. आवेदक द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ सत्य एवं सही होना आवश्यक है।
  3. असत्य या गलत जानकारी पाए जाने पर सदस्यता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।
  4. संस्था आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत दस्तावेजों का भौतिक या डिजिटल सत्यापन कर सकती है।

4. सदस्यता शुल्क

वार्षिक पंजीकरण शुल्क: ₹51 (गैर-वापसी योग्य / Non-Refundable)
  1. वार्षिक पंजीकरण शुल्क ₹51 निर्धारित किया गया है।
  2. यह शुल्क संस्था के कार्यालय संचालन, रखरखाव, डिजिटल सेवाओं एवं तकनीकी विकास हेतु उपयोग किया जाएगा।
  3. संस्था के समन्वयकों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों के मानदेय तथा जनजागरूकता अभियानों के संचालन हेतु।
  4. सदस्यों के स्थलीय निरीक्षण (Field Verification) तथा संस्थागत जनहितकारी कार्यों हेतु।
  5. जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

5. मासिक सहयोग अंशदान

  1. पंजीकरण के 6 माह पूर्ण होने के उपरांत ₹50 प्रतिमाह सहयोग अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा।
  2. निर्धारित समय पर अंशदान जमा करना प्रत्येक सदस्य का नैतिक एवं संस्थागत दायित्व है।
  3. अंशदान में विलंब की स्थिति में संस्था के प्रचलित नियम लागू होंगे।

6. योजनाओं हेतु पात्रता

  1. किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सदस्य का न्यूनतम 6 माह तक सक्रिय रहना अनिवार्य है।
  2. संबंधित योजना की समस्त शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
  3. पात्रता का अंतिम निर्णय संस्था द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर लिया जाएगा।

7. विवाह शगुन योजना

  1. इस योजना का लाभ लेने हेतु सदस्य का कम से कम 1 वर्ष तक नियमित अंशदान होना आवश्यक है।
  2. विवाह से 6 माह पूर्व संबंधित लाभार्थी (कन्या/वर) का संस्था में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
  3. योजना का लाभ प्राप्त करने के पश्चात अगले 5 वर्षों तक नियमित अंशदान जारी रखना अनिवार्य होगा।

8. आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना

  1. यदि कोई सक्रिय एवं पात्र सदस्य असामयिक रूप से दिवंगत हो जाता है, तो संस्था नियमानुसार नामित व्यक्ति (Nominee) को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।
  2. सहायता राशि संस्था के सदस्यों के सहयोग एवं उपलब्ध निधि पर निर्भर करेगी।
  3. संस्था किसी निश्चित राशि की गारंटी नहीं देती है, यह पारस्परिक सहयोग पर आधारित है।

9. नामांकन (Nominee)

  1. प्रत्येक सदस्य को पंजीकरण के समय एक वैध नामांकित व्यक्ति (Nominee) का विवरण देना अनिवार्य होगा।
  2. विवाद की स्थिति में वैध दस्तावेजों के आधार पर संस्था का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

10. सहयोग राशि में अनियमितता

  1. समय पर सहयोग राशि जमा न करने पर योजना संबंधी पात्रता अस्थायी रूप से स्थगित की जा सकती है।
  2. पुनः पात्रता प्राप्त करने हेतु लगातार 3 माह तक सहयोग राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

11. सदस्य के दायित्व

  1. संस्था के सभी नियमों एवं दिशानिर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करना।
  2. समय पर मासिक सहयोग राशि जमा करना।
  3. हमेशा सत्य एवं प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना।
  4. संस्था की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं गरिमा बनाए रखना।

12. सदस्यता समाप्ति

निम्न परिस्थितियों में सदस्यता समाप्त की जा सकती है:

  1. गलत दस्तावेज अथवा असत्य विवरण प्रस्तुत करना।
  2. संस्था के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करना।
  3. संस्था की छवि को नुकसान पहुँचाना।
  4. किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा अनुचित गतिविधि में संलिप्त पाए जाना।

13. योजना संबंधी निर्णय

योजना से संबंधित किसी भी पात्रता, दस्तावेज, सहायता अथवा अन्य विषय पर संस्था के मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

14. संशोधन का अधिकार

संस्था समय-समय पर नियमों, योजनाओं, शुल्क अथवा प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखती है।

15. महत्वपूर्ण घोषणा

  • सदस्यता किसी प्रकार की बीमा (Insurance) पॉलिसी नहीं है।
  • संस्था सामाजिक सहयोग की भावना से संचालित एक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
  • आर्थिक सहायता संस्था के नियमों एवं सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करती है।
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